छत्तीसगढ़

आगामी एक अप्रैल से मनरेगा श्रमिकों को एक दिन के परिश्रम के बदले मिलेंगे 221 रूपए

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बैकुण्ठपुर दिनांक 28/3/23
– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने वाले अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बढ़ा दी गई है। यह बढ़ी हुई मजदूरी की राषि आगामी 1 अप्रैल से लागू होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन ने बताया कि मनरेगा के तहत अकुशल श्रम करने वाले सभी पंजीकृत श्रमिकों को 204 रूपए की जगह अब प्रतिदिन 221 रूपए का पारिश्रमिक प्राप्त होगा। इस संबंध में गत 24 मार्च को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रभावशिल करके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के दैनिक मजदूरी में वृद्धि संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजपत्र में प्रकाषित इस अधिसूचना के अनुसार अब अकुशल हस्त श्रमिक को प्रतिदिन कार्य के आधार पर 204 की जगह 221 रूपए प्राप्त होंगे। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार आने वाले माह की पहली तारीख से प्रत्येक श्रमिक को लाभ प्राप्त हो इसके लिए सभी निर्माण एजेंसियों को पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही आगामी प्रस्तावित सभी रोजगारमूलक कार्यों के प्राक्कलन तैयार करते समय इसका पालन करने के निर्देष दिए गए हैं। वर्तमान में प्रगतिरत कार्यों में भी एक अप्रैल के बाद बढ़ी हुई मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको का कार्य मूल्यांकन करने के निर्देष सभी तकनीकी अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।


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