न्यायायलय ने झाड़ फूक कर पति की तबियत ठीक करने बहाने पीड़िता के साथ दैहिक शोषण करने मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 14 वर्ष का सश्रम कारावास की सुनाई सजा

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