छत्तीसगढ़

बैकुण्ठपुर के तहसीलदार जमीन के मामले में तत्कालीन तहसीलदार निलंबित ।

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कोरिया । बैकुण्ठपुर के तहसीलदार जमीन के मामले में तत्कालीन तहसीलदार निलंबित किया गया। ग्राम चेर में खसरा नम्बर 255/2 (छोटे-बड़े झाड़ जंगल मद) की भूमि के शिकायत होने पर जिले के अपर कलेक्टर से जॉच कराई गयी थी जॉच । प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार बैकुण्ठपुर मनहरण राठिया को पाया गया दोषी ।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है संभागायुक्त सरगुजा संभाग ने मनहरण राठिया तत्कालीन तहसीलदार बैकुण्ठपुर को किया निलंबित । छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से किया निलंबित । निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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