क्राइम

वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम से ठगी करने वाले दो आरोपी को कोतवाली पुलिस पकड़ने में बड़ी सफ़लता मिली

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी जिले में वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम से ठगी करने वाले दो आरोपी को कोतवाली पुलिस पकड़ने में बड़ी सफ़लता मिली दोनों मिलकर मनेंद्रगढ़ सहित पेंड्रा , चांपा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे

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वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम से ठगी करने वाले दो आरोपी को कोतवाली पुलिस पकड़ने में बड़ी सफ़लता मिली                          राकेश कुमार कुर्रे (एसडीओपी )

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी  हर आदमी सरकारी नौकरी की तलाश में कहीं ना कहीं पर जाकर किसी के बहकावे में आ जाता है ऐसा ही एक मामला देखने को मिला एमसीबी जिले में यहां वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम से यह  कि मेरी पहुंच वन विभाग मंत्रालय तक है और मैं वन विभाग में  सरकारी नौकरी ग्रेड 3 क्लर्क में लगवा दूंगा इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी प्रवीण प्रधान व रामनिवास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ।

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वृन्दावन प्रधान जो ग्राम डोंगरीपाली थाना बसना का निवासी है वही दूसरा राम निवास सेन झगराखाण्ड थाना का निवासी हैं। दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी लोगो को वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपये ठगी करते थे जब पीड़ित राम कुमार श्रीवास थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की प्रवीण प्रधान और राम निवास सेन जो कि प्रवीण प्रधान अपने आप को फारेस्ट विभाग, मंत्रालय में काफी पहुंच पहचान होना बताया उसकी बातो में जाकर फारेस्ट विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर कुल 2,35,000/- रूपये मुझ से लिया गया
लेकिन जब नौकरी नही लगी । मेरे रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ़ मे अपराध पंजीबद्ध किया गया व तत्काल घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक टी. आर. कोशिमा को अवगत कराया गया जिनके निर्देश पर अति. पुलिस निनेश बरैया, एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राकेश कुरें के मार्गदर्शन में एक टीम तैयार कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुछताछ दौरान आरोपी ने बताया की उसने मनेन्द्रगढ़ के माधव प्रसाद, संतोष सोनकर, दीपक नेताम, योगेश कुमार व गौरेला, पेण्ड्रा, व अन्य जिलो में घटना में ठगी कर लगभग 20 लाख रूपये की ठगी की है मनेन्द्रगढ़ में जितने भी लोगो से पैसे लिये उसमें से 1,65,000 रूपये. राम निवास सेन को कमिशन के तौर पर दिये है। क्योंकि इसी के माध्यम से मनेन्द्रगढ़ में लोगो से मुलाकात हुई थी। दोनो आरोपी को धारा 420, 34, के तहत आरोपियो को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।


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