₹89 कम भुगतान पर अब SECL का अपना आदेश बना अहम दस्तावेज : हिंद मजदूर सभा के प्रतिनिधि अख्तर जावेद उस्मानी की लगातार पहल के बाद अक्टूबर से LPG फ्यूल अलाउंस की केंद्रीकृत दर लागू
मनेंद्रगढ़। एमसीबी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) में Non-Executive Cadre कर्मचारियों को LPG Fuel Allowance के भुगतान में लंबे समय से चली आ रही विसंगति का मामला अब कंपनी के नए कार्यालय आदेश के बाद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। SECL कर्मचारी स्थापना विभाग द्वारा 01 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में अक्टूबर माह से छत्तीसगढ़ के पात्र कर्मचारियों के लिए ₹1,013 तथा मध्यप्रदेश के लिए ₹947.50 प्रति Standard Domestic LPG Cylinder की दर निर्धारित की गई है।
यह आदेश NCWA-XI के I.I. No. 04 की Clause 5.2.7 के तहत जारी किया गया है। आदेश में पात्र Non-Executive कर्मचारियों को Government rates के अनुसार एक Standard Domestic LPG Cylinder की कीमत के बराबर Fuel Allowance की प्रतिपूर्ति किए जाने का उल्लेख है। छत्तीसगढ़ के लिए आधार रायपुर State Capital OMC Market Price और मध्यप्रदेश के लिए भोपाल State Capital OMC Market Price रखा गया है।
08 अगस्त से शुरू किया था कम भुगतान के खिलाफ अभियान
कोल इंडिया लिमिटेड के सेफ्टी बोर्ड में हिंद मजदूर सभा के प्रतिनिधि अख्तर जावेद उस्मानी ने SECL में वर्षों से LPG के पैसे के कम भुगतान के मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए 08 अगस्त 2026 को पत्र लिखकर प्रबंधन के समक्ष विरोध दर्ज कराया था।
इसके बाद उन्होंने SECL प्रबंधन से लगातार पत्राचार करते हुए इस मुद्दे के समाधान की मांग की। साथ ही सभी क्षेत्रों के मजदूरों से भी व्यक्तिगत आपत्ति दर्ज कराने की अपील की गई, ताकि कर्मचारी स्वयं यह दर्ज करा सकें कि उन्हें LPG का निर्धारित पैसा कम प्राप्त हो रहा है।
अलग-अलग दरों के भुगतान की जगह अब केंद्रीकृत व्यवस्था
लगातार पत्राचार और कर्मचारी पक्ष की आपत्तियों के बाद SECL में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दरों से होने वाले भुगतान को समाप्त कर केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली को लागू करने की दिशा में निर्णय लिया गया है। इसके तहत अक्टूबर 2026 से छत्तीसगढ़ में ₹1,013 और मध्यप्रदेश में ₹947.50 की दर से LPG Fuel Allowance भुगतान का आदेश जारी किया गया है।
SECL के आदेश में SAP-HCM Module के SME को अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित दरों को centralized master payroll wage-codes में दर्ज एवं लॉक करने तथा compliance report प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
होम डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट चार्ज पर अभी स्पष्टता बाकी
हालांकि केंद्रीकृत दर लागू होने के बाद LPG के मूल भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है, लेकिन होम डिलीवरी एवं ट्रांसपोर्ट चार्ज को लेकर अभी भी अंतर और स्पष्टता का विषय बना हुआ है। कर्मचारी पक्ष की मांग है कि इन दोनों मदों को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित की जाए, ताकि भविष्य में भुगतान को लेकर किसी प्रकार की विसंगति न रहे।
अख्तर जावेद उस्मानी ने किया आदेश का स्वागत, एरियर्स की मांग
हिंद मजदूर सभा के प्रतिनिधि अख्तर जावेद उस्मानी ने SECL द्वारा अक्टूबर से केंद्रीकृत दर लागू किए जाने के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से LPG राशि के कम भुगतान का मुद्दा उठाया जाता रहा है और लगातार पत्राचार के बाद अब भुगतान व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाया गया है।
उन्होंने SECL प्रबंधन से मांग की है कि अक्टूबर से नई दर लागू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूर्व अवधि में जिन कर्मचारियों को निर्धारित राशि से कम भुगतान हुआ है, उसकी भी माहवार गणना कर पूरी बकाया राशि (एरियर्स) का भुगतान किया जाए।
अब सवाल सिर्फ अक्टूबर से ₹1,013 और ₹947.50 की नई दर लागू होने का नहीं, बल्कि वर्षों से कम भुगतान की गई राशि का हिसाब कर कर्मचारियों को उनका हक कब लौटाया जाएगा—इस पर SECL प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर कर्मचारियों की नजर है।

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