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पत्रकार रईस अहमद हत्याकाण्ड में आया फैसला : आरोपी प्रेमी और पत्नी (प्रेमिका) दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

Praveen Nishee Tue, Nov 4, 2025

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। पत्रकार रईस अहमद हत्याकाण्ड में आया फैसला आरोपी प्रेमी और पत्नी (प्रेमिका) दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को बहुचर्चित पत्रकार रईस अहमद हत्याकांड में फैसला सुनाया।

अदालत ने मामले में अपराध साबित होने पर आरोपी प्रेमी और पत्नी (प्रेमिका) दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार, कोतवाली मनेंद्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत चनवारीडांड में 16 मई 2024 को पत्रकार रईस अहमद की हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी व विधि से संघर्षरत किशोर के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।

काफी सुनवाई और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि विधि से संघर्षरत किशोर का प्रकरण बाल न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

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