Advertisment

14th May 2026

BREAKING NEWS

कलेक्टर ने नगर विकास की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, पेयजल, यातायात और हसिया नदी फ्रंट विकास पर दिए अहम निर्देश

बस्तर में नक्सलवाद के अंत से विकास की नई बयार

भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशीष सिंह को भाजयुमो जिला प्रभारी की जिम्मेदारी

गरिमामय आयोजन के साथ मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेस डे, नर्सिंग स्टाफ के समर्पण और सेवा भावना को किया गया सम्मानित

योग ओलंपिक में बच्चों ने दिखाया दमखम, जिलेभर में लहराई सफलता की पताका

पत्रकार रईस अहमद हत्याकाण्ड में आया फैसला : आरोपी प्रेमी और पत्नी (प्रेमिका) दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

Praveen Nishee Tue, Nov 4, 2025

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। पत्रकार रईस अहमद हत्याकाण्ड में आया फैसला आरोपी प्रेमी और पत्नी (प्रेमिका) दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को बहुचर्चित पत्रकार रईस अहमद हत्याकांड में फैसला सुनाया।

अदालत ने मामले में अपराध साबित होने पर आरोपी प्रेमी और पत्नी (प्रेमिका) दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार, कोतवाली मनेंद्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत चनवारीडांड में 16 मई 2024 को पत्रकार रईस अहमद की हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी व विधि से संघर्षरत किशोर के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।

काफी सुनवाई और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि विधि से संघर्षरत किशोर का प्रकरण बाल न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

..........….................................….

विज्ञापन

जरूरी खबरें