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सही दवा, शुद्ध आहार” अभियान के तहत : “ मनेंद्रगढ़, झगराखांड व खोंगापानी में खाद्य एवं औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई

Praveen Nishee Thu, Apr 30, 2026

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले में आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित “सही दवा, शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मनेंद्रगढ़, झगराखांड एवं खोंगापानी क्षेत्र में व्यापक जनजागरूकता अभियान के साथ सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता एवं लाइसेंस संबंधी मानकों की जांच की। मनेंद्रगढ़ स्थित मोहनलाल साहू जलजीरा दुकान में निरीक्षण के दौरान 2 बोतल एक्सपायरी विनेगर सिरप पाया गया, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया तथा संचालक को भविष्य में एक्सपायरी खाद्य सामग्री का विक्रय न करने की सख्त चेतावनी दी गई। इसी क्रम में प्रांशु गुप्ता चाट दुकान में खाद्य रंग का उपयोग पाए जाने पर लगभग 5 किलोग्राम चाट मौके पर नष्ट कराई गई।

गन्ना रस एवं आइसक्रीम विक्रेताओं पर भी विभाग ने विशेष निगरानी रखी। बैजनाथ, मोहम्मद सलमान, अरमान, प्रकाश सोनी गन्ना रस दुकानों सहित भोलेनाथ आइसक्रीम प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर बर्फ की सिल्ली एवं अस्वच्छ आइस बॉक्स हटाए गए। संबंधित संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा निर्धारित समयावधि में अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। डेयरी प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान जया डेयरी (बस स्टैंड, मनेंद्रगढ़) से पनीर एवं दही तथा सिंह डेयरी (फाटक रोड, मनेंद्रगढ़) से गाय के दूध एवं दही के नमूने जांच हेतु संकलित किए गए। कृष्णा डेयरी द्वारा खाद्य पंजीयन प्रस्तुत न करने पर प्रतिष्ठान संचालक को 3 दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए। सभी डेयरी संचालकों को स्वच्छता, गुणवत्ता एवं मिलावटमुक्त उत्पाद सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

वहीं औषधि शाखा की टीम ने मनेंद्रगढ़, झगराखांड, अमखेरवा, मौहरपारा एवं मेन मार्केट क्षेत्र में संचालित थोक एवं खुदरा दवा दुकानों का निरीक्षण किया। कुल 14 औषधि प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान संदेह के आधार पर 2 औषधियों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर स्थित प्रयोगशाला भेजे गए। जांच में 3 फर्मों में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 के अंतर्गत अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह 15 दिवसीय विशेष जांच अभियान जिलेभर में निरंतर जारी रहेगा। अभियान का उद्देश्य न केवल नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना है, बल्कि आमजन में सुरक्षित भोजन, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण दवा के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों एवं दवाओं की खरीदारी करते समय गुणवत्ता, वैधता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।

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