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: अभियुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा के साथ 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई

Admin Sat, Feb 24, 2024

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस. सी.(पाँक्सो)  आनंद प्रकाश दीक्षित अदालत ने  थाना झगड़ाखांड अंतर्गत 25 अगस्त 2019 की जो घटना थी उसका फैसला आया है जिसमे न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता को विवाह का प्रलोभन देकर उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से उसके साथ दुष्कर्म के आशय से बहला फुसलाकर तमिलनाडु ले जाकर पीड़िता व्यपहरण करने अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा के साथ सुनाई 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई है ।

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