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: शराब घोटाला मामले में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज, उनकी नियमित जमानत अर्जी पर मामले की अंतिम सुनवाई 10 जून के बाद रखने के निर्देश

शराब घोटाला मामले में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज,उनकी नियमित जमानत अर्जी पर मामले की अंतिम सुनवाई 10 जून के बाद रखने के निर्देश रायपुर। शराब घोटाला मामले में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस बार भी अनवर ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी. ईओडब्ल्यू की एफआईआर को चुनौती देने वाली नितेश और यश पुरोहित की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार न करने को कहा है. कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने और 22 मई को ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। निचली अदालत से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. गर्मी की छुट्टियों के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई, जिस पर जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की. अनवर के वकील ने अदालत से उनके स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया. वकील ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता अनवर किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें पेशाब करने में दिक्कत हो रही है. सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी दलील दी कि अनवर ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है. जेल में उसे गार्ड उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिसके कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है. ईओडब्ल्यू ने कहा- मेडिकल ग्राउंड तो बहाना है ईओडब्ल्यू की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि जब अनवर को गिरफ्तार किया गया था तब भी वह जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती होता रहा. ईओडब्ल्यू ने मेडिकल बोर्ड से उनकी जांच कराई है, जिसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आई है. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत के लिए दायर अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत अर्जी पर मामले की अंतिम सुनवाई 10 जून के बाद रखने के निर्देश जारी किये हैं

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