Advertisment

11th October 2026

BREAKING NEWS

सेवा संकल्प अभियान नदी-घाट स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्ति का दिया संदेश, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने की सहभागिता

कभी तो अपने अंदर भी कमियां ढूंढिये साहब.... कब तक झाँकते रहोगे दूसरों के गिरेबान में....

चनवारीडांड स्कूल के बच्चों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत

टीबी के खिलाफ समय पर जांच, नियमित उपचार और पोषण ही जीत की कुंजी- श्याम बिहारी जायसवाल

हिंद मजदूर सभा के प्रतिनिधि अख्तर जावेद उस्मानी की लगातार पहल के बाद अक्टूबर से LPG फ्यूल अलाउंस की केंद्रीकृत दर लागू

जिला में 09 मई को लगेगी न्याय की चौपाल : राष्ट्रीय लोक अदालत में मिनटों में सुलझेंगे वर्षों पुराने विवाद

Praveen Nishee Fri, May 8, 2026

मनेंद्रगढ़।एमसीबी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 09 मई 2026 को प्रातः 10:00 बजे से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुण्ठपुर जिला कोरिया, सिविल न्यायालय मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जनकपुर तथा जिला एमसीबी के सभी राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर जिलेभर में व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक एवं विद्युत विभाग से संबंधित विवाद, निष्पादन प्रकरण, पारिवारिक विवाद सहित ऐसे बैंक प्रकरण जिनका अभी न्यायालय में प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ है, उनका भी निपटारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु विगत दो माह से लगातार तैयारी की जा रही है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री योगेश पारीक द्वारा सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ता संघ, जिला कलेक्टर बैकुण्ठपुर कोरिया, जिला कलेक्टर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा पुलिस अधीक्षक बैकुण्ठपुर एवं मनेंद्रगढ़ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत में रखने एवं उनके निराकरण में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी पक्षकारों से अपील की गई है कि जिनके प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने मामलों का त्वरित एवं सरल समाधान प्राप्त करें। लोक अदालत के माध्यम से समय, धन और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ आपसी संबंधों में भी मधुरता बनी रहती है।

विज्ञापन

जरूरी खबरें