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तंबाकू विक्रेताओं पर प्रशासन का बड़ा अभियान, कोटपा एक्ट में जुर्माना : कोटपा एक्ट के तहत 16 दुकानों पर कार्रवाई, 14,500 रुपये जुर्माना

Praveen Nishee Wed, Nov 26, 2025

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग मनेंद्रगढ़ तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला MCB की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत व्यापक अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार श्रुति धुर्वे के नेतृत्व में की गई।

अभियान के तहत खालसा स्कूल मनेंद्रगढ़, सरस्वती विकास विद्यालय मनेंद्रगढ़ एवं आत्मानंद स्कूल मनेंद्रगढ़ के 100 गज दायरे में संचालित किराना दुकानों, चाय ठेलों एवं साप्ताहिक बाजार में जांच की गई। जांच के दौरान तंबाकू युक्त पदार्थ बेचते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों पर चलानी कार्रवाई की गई तथा भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने की अंतिम चेतावनी दी गई।

इसी प्रकार PWD तिराहा, विवेकानंद चौक, हसदेव इन होटल एवं NH-43 के पास स्थित क्षेत्र में संचालित कुल 22 पान ठेला, गुमटी, किराना दुकान, होटल एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया।

कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 का उल्लंघन करते पाए जाने पर 16 विक्रेताओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 14,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

निरीक्षण के दौरान टीम ने सभी विक्रय केंद्रों को यह निर्देश दिए कि धूम्रपान निषेध क्षेत्र—यहां धूम्रपान करना अपराध है संबंधी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं।

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर दंडनीय अपराध होने की जानकारी दर्शाने वाला बोर्ड भी प्रदर्शित करें।

अभियान के दौरान तहसीलदार श्रुति धुर्वे, कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, सुश्री लक्ष्मी रजक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन से, औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा एवं आलोक मिंज उपस्थित रहे।

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