कोटपा एक्ट 2003 ( COTPA Act 2003) के तहत व्यापक जांच अभियान : कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू विक्रय पर कार्रवाई - 7 दुकानों पर जुर्माना
Praveen Nishee Wed, Nov 12, 2025

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा बुधवार को मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में कोटपा एक्ट 2003 ( COTPA Act 2003) के तहत व्यापक जांच अभियान चलाया गया। जांच दल ने जे.के.डी. रोड स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, ब्लॉसम स्कूल, एसपीएम मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज एवं सेंट जोसेफ स्कूल झगराखंड परिक्षेत्र में संचालित 16 पान ठेला, गुमटी, किराना दुकान, होटल एवं रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोटपा एक्ट की धारा 4/6 का उल्लंघन पाए जाने पर 7 दुकानों से कुल ₹1100 का जुर्माना वसूला गया।
दल द्वारा दुकानदारों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र - यहाँ धूम्रपान करना अपराध है तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है संबंधी सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।साथ ही, शासकीय विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ में धूम्रपान मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड प्रदर्शित न होने पर कॉलेज प्रबंधन को तत्काल साइन बोर्ड लगाने के निर्देश प्रवर्तन दल द्वारा प्रदान किए गए। कार्यवाही में सुश्री लक्ष्मी रजक, सहायक नोडल अधिकारी (स्वास्थ्य विभाग), तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा एवं आलोक मिंज उपस्थित रहे।

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