मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन : 50 हजार रुपये मांगने के आरोपों का CMHO डॉ. अविनाश खरे ने किया खंडन, बोले— छवि धूमिल करने की कोशिश
Praveen Nishee Mon, Jul 20, 2026
मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अविनाश खरे ने उन पर लगाए गए 50 हजार रुपये मांगने और अभद्र व्यवहार के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार, असत्य और उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक महिला ने CMHO पर गाली-गलौज करने तथा 50 हजार रुपये की मांग करने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में CMHO डॉ. अविनाश खरे का पक्ष सामने आया है।
डॉ. खरे ने बताया कि संबंधित महिला को एक आपराधिक प्रकरण में निचली अदालत द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के बाद तत्कालीन CMHO, कोरिया द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया था। उनके अनुसार महिला ने अपने पूर्व सेवा संबंधी बकाया राशि के भुगतान की मांग की है, जबकि मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण नियमानुसार उनके स्तर से किसी भी प्रकार का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में राज्य कार्यालय को भी पत्र भेजा जा चुका है। डॉ. खरे का आरोप है कि भुगतान नहीं होने से नाराज होकर उनकी छवि धूमिल करने की मंशा से उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

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