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जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक,आधार-आधारित उपस्थिति 1 दिसंबर से अनिवार्य : कलेक्टर की बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार पर निर्देश

Praveen Nishee Wed, Nov 26, 2025

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक का संचालन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे द्वारा किया गया।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिया कि 1 दिसंबर से आधार-बेस्ड अटेंडेंस अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।

एनसीडी कार्यक्रम की समीक्षा

जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल तथा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनसीडी क्लीनिक के नियमित संचालन के निर्देश दिए गए।

सभी मरीजों की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने को कहा गया।

सभी 30+ वर्ष के मरीजों की बीपी व शुगर स्क्रीनिंग एवं 100% फॉलोअप करने का आदेश दिया गया।

ABHA ID से हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लिंक करने पर जोर दिया गया।

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम-

सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि आने वाले प्रत्येक हितग्राही की मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की जाए तथा उसे पोर्टल में दर्ज किया जाए।

सेक्टर मीटिंग की गुणवत्ता सुधार

ब्लॉक तथा जिला स्तर के सभी अधिकारियों को सेक्टर मीटिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आदेशित किया गया।

मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रथम तिमाही में 100% गर्भवती महिलाओं का पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा गया।चौथी तिमाही में संपूर्ण ANC चेकअप एवं एंट्री अनिवार्य की गई। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की 9 व 24 तारीख को FRU स्त्री रोग विशेषज्ञ से USG जांच सुनिश्चित की जाए।

HMIS, RCH, UWIN, HRP और PMSMA सहित सभी पोर्टलों में पूर्ण एंट्री के निर्देश दिए गए। HMIS की मासिक रिपोर्ट हर माह की 3 तारीख तक अनिवार्य रूप से दर्ज करने को कहा गया।

प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता संबंधित निर्देश

VC के माध्यम से सभी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देने हेतु सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को LAQSHYA एवं NQAS मूल्यांकन के लिए तैयारी करने को कहा गया। वय वंदन योजना (70+ वर्ष) में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

हर माह तीन ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने के निर्देश COTPA 2003 के तहत शिक्षा संस्थान, अस्पताल एवं शासकीय कार्यालयों के 100 गज के क्षेत्र में तंबाकू बिक्री पर रोक सुनिश्चित करते हुए चालानी और जप्ती कार्रवाई करने को कहा गया।

टीकाकरण कार्यक्रम

0 से 9 माह तक के बच्चों का शत-प्रतिशत फुली इम्यूनाइजेशन सुनिश्चित करने हेतु सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के सुपरवाइजरों को कड़े निर्देश दिए गए।

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के द्वारा सभी को तंबाकू निषेध पर शपथ दिलाया गया

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