राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत : सद्भाव बिगाड़ने वालों पर कलेक्टर लगाएंगे रासुका
Praveen Nishee Sun, Aug 3, 2025
रायपुर। (GDNews) प्रदेश में सांप्रदायिक सदभाव और आपसी भाईचारा को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब ऐसा करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। कलेक्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस अधिनियम की शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने मंत्रालय से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने सक्रिय हो गए हैं या होने वाले हैं। इससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने व राज्य की सुरक्षा पर असर पड़ने की आशंका है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह कदम उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में प्रदत्त अधिकारों को राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदान की है।
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